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संजौली मस्जिद: जिला अदालत के फैसले को चुनौती देने हाईकोर्ट पहुंचा वक्फ बोर्ड

संजौली के उपनगरीय क्षेत्र में स्थित मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर देवभूमि संघर्ष समिति का विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। समिति के सदस्य दसवें दिन भी भूख हड़ताल पर बैठे रहे। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड ने जिला अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए शुक्रवार को उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया।

30 अक्टूबर को जिला अदालत ने शिमला नगर आयुक्त के उस निर्णय को बरक़रार रखा था, जिसमें संजौली मस्जिद को “अनधिकृत ढांचा” बताते हुए 30 दिसंबर तक ध्वस्तीकरण का निर्देश दिया गया था।

इसी आदेश के खिलाफ वक्फ बोर्ड ने अब कानूनी लड़ाई तेज कर दी है। उच्च न्यायालय सोमवार को यह तय करेगा कि याचिका विचारणीय है या नहीं।

आपको बता दें कि देवभूमि संघर्ष समिति मस्जिद को तुरंत सील करने के साथ ही पानी और बिजली सप्लाई बंद करने की माँग कर रही है। समिति के सदस्यों ने स्थानीय मुसलमानों को शुक्रवार की नमाज़ के लिए मस्जिद न जाने की भी चेतावनी दी थी, हालांकि इसके बावजूद कुछ लोगों ने नमाज़ अदा की और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई।

समिति ने विरोध स्थल पर “शस्त्र पूजा” भी की, जिससे तनावपूर्ण माहौल और गंभीर हो गया है। समिति के सह-संयोजक विजय शर्मा ने कहा कि प्रशासन के साथ 29 नवंबर की बैठक के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी और बातचीत असफल होने पर आंदोलन और तेज़ किया जाएगा।

यह पूरा विवाद अब हाईकोर्ट के फैसले पर टिक गया है। अगर अदालत जिला आदेश को सही ठहराती है तो मस्जिद का भविष्य संकट में पड़ सकता है।
वहीं वक्फ बोर्ड इसे ऐतिहासिक और वैध धार्मिक संरचना बताते हुए हर स्तर पर लड़ने के लिए तैयार है।

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