मामला ये है कि पंजाब के मालेरकोटला में करीब आठ वर्ष पहले हुई कुरान शरीफ की बेअदबी के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश परमिंदर सिंह ग्रेवाल की अदालत ने शनिवार को दिल्ली के महरौली से आप के विधायक नरेश यादव को दो वर्ष की कैद व 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस ने नरेश यादव को गिरफ्तार कर मालेरकोटला जेल भेज दिया है।
मार्च 2021 में नरेश यादव व आरोपित नंद किशोर को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था, क्योंकि पुलिस दोनों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में विफल रही थी।
ज्ञात रहे कि मालेरकोटला के लोगों को 25 जून 2016 को कुरान के फटे हुए पन्ने मिले थे। पुलिस ने तब नंद किशोर, विजय कुमार व गौरव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
विजय की पटियाला से गिरफ्तारी के बाद उसके बयान के आधार पर विधायक नरेश यादव को मामले में नामजद किया गया था।