कर्नाटक हाईकोर्ट ने 16 महिने से अपने ढाई साल के बच्चे के साथ जेल में बंद कथित पाकिस्तानी महिला को ज़मानत दे दी हैं. कोर्ट ने कहा, महिला के खिलाफ़ प्रथमदृष्टया कोई मामला नहीं बनता है।
आरोप हैं कि, पुलिस ने 9 जून 2021 को भटकल में तलाशी अभियान चलाया था. जहां से पुलीस ने कथित तौर पर पाकिस्तानी नागरिक खतीजा मेहरीन को विदेशी अधिनियम के तहत गिरफ़्तार किया था. पुलीस के अनुसार खतीजा 2014 से भारत में रह रही है।
जबकि खतीजा मेहरीन का कहना है कि, वह 1988 में कर्नाटक के भटकल में पैदा हुई थी और नौनिहाल सेंट्रल स्कूल में पढ़ती थी. उनकी शादी जावेद मोहिद्दीन से हुई थी, जिसकी 22 अप्रैल, 2022 को मौत हो गईं, उस वक्त खतीजा जेल में बंद थीं।
महिला के तीन बच्चें भी हैं जिनमें से एक ढाई वर्षीय बच्चा उनके साथ जेल में ही है।
हिंदुस्तान समाचारपत्र की ख़बर के मुताबिक़ कर्नाटक हाईकोर्ट के जज शिवशंकर अमरनवर ने कहा, महिला ज़मानत पाने की हकदार हैं. इनके खिलाफ प्रथमदृष्टया कोई मामला नहीं बनता है. लेकिन दुर्भाग्यवश महिला पुलिस के हाथों बलि का बकरा बन गई है. उसे केवल संदेह के आधार पर न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए।
हाईकोर्ट ने कहा, अगर महिला को दोषी ठहराया जाता है तो अधिकारियों को सजा पूरी करने के तुरंत बाद उसे उसके देश में भेजने के लिए उचित कदम उठाने होंगे।