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गुजरात: गौ-रक्षा कानून के तहत तीन मुस्लिम पुरुषों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

अमरेली की एक सत्र अदालत ने गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज एक गोहत्या मामले में तीन मुस्लिम व्यक्तियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने तीनों आरोपियों पर 18 लाख रुपये से अधिक का सामूहिक जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक चंद्रेश मेहता ने कहा कि राज्य में पहली बार किसी एक मामले में तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी गई है।

राज्य सरकार ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे “ऐतिहासिक” बताया। सरकार के बयान में कहा गया कि गुजरात “गौ संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध” है और यह फैसला स्पष्ट करता है कि “गौमाता के साथ अन्याय करने वालों के लिए राज्य में कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी।” मंत्री जीतू वघानी ने कहा कि दोषियों को पुख्ता सबूतों के आधार पर सजा मिली है।

घटना 6 नवंबर 2023 की है, जब अमरेली पुलिस ने खाटकीवाड़ इलाके में एक घर पर छापा मारकर गोहत्या के सबूत बरामद किए थे।

बरामद मांस की पुष्टि पशु चिकित्सक और फोरेंसिक टीम ने गाय के मांस के रूप में की। पुलिस ने मौके से अकरम सोलंकी (30) को गिरफ्तार किया, जबकि कासिम सोलंकी (20) और सत्तार सोलंकी (52) बाद में आत्मसमर्पण कर दिए।

मामले की सुनवाई सत्र न्यायाधीश रिज़वाना बुखारी की अदालत में हुई, जहाँ तीनों को गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास दिया जाएगा।

गुजरात ने 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कड़ा गौ-संरक्षण कानून लागू किया था, जिसे बाद में संशोधित कर आजीवन कारावास का प्रावधान जोड़ा गया।

भाजपा शासित कई राज्यों ने भी वर्षों में अपने कानूनों को सख्त करते हुए गौहत्या और गोमांस रखने पर कठोर दंड लागू किए हैं।

हालाँकि, आलोचकों का कहना है कि ऐसे कानून मुसलमानों और दलितों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं, जो पशु व्यापार, चमड़ा उद्योग और मांस व्यवसाय से जुड़े होते हैं। उनका तर्क है कि इन कानूनों के कारण निगरानी समूहों की हिंसा और धार्मिक तनाव में वृद्धि हुई है।

विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में मवेशियों के वध का मुख्य कारण गोमांस उपभोग नहीं बल्कि डेयरी फार्मिंग की आर्थिक संरचना है।

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