गाज़ा राहत, डोनेशन और फंडिंग से जुड़े मामले में आरोपी मो. अयान एवं अबू सूफियान को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से ज़मानत मिल गई है।
यह ज़मानत थाना एटीएस, जनपद लखनऊ में दर्ज केस क्राइम संख्या 10/2025 के तहत दी गई है।
मामले में आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 152, 318(4) और 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
अदालत ने सभी तथ्यों और दलीलों को सुनने के बाद आरोपियों को ज़मानत प्रदान की।

मुकदमे का शीर्षक मो. अयान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य है। इस मामले में एपीसीआर (APCR) की ओर से एडवोकेट नज़मुस्साक़िब खान, एडवोकेट अज़ीज़ुल्लाह खान, एडवोकेट ओबैदुल्लाह सिद्दीकी और एडवोकेट साजिद खान ने पैरवी की।
एपीसीआर ने कहा कि वह हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाने और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार प्रयासरत रहेगा।

