राजधानी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान मुस्लिम युवक को जिंदा जलाने वाले छह लोगों के ख़िलाफ़ कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं।
25 फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगों के दौरान आरोपियों ने शाहबाज़ नाम के मुस्लिम युवक की जिंदा जलाकर हत्या कर दी थीं।
इस केस में कोर्ट ने राहुल शर्मा, रवि शर्मा, दिनेश शर्मा, रंजीत राणा, अमन और विक्रम के खिलाफ आरोप तय किए हैं।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला के अनुसार, गवाह राहुल के बयान से पता चलता है कि मुस्लिम व्यक्तियों से बदला लेने के लिए भीड़ का एक निश्चित स्थान पर इकट्ठा होना पहले से तय था।
कोर्ट ने इन सभी लोगों के खिलाफ़ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 147, 148, 149, 153 ए, 188, 302, 341, 395 और 120 बी के तहत आरोप तय किए।
जज साहब ने आरोपी अमन को धारा 412 के तहत भी आरोपी बनाया हैं क्योंकि उसके पास से बरामद कलाई घड़ी की पहचान मृतक की कलाई घड़ी के रूप में की गई थीं।