उत्तर प्रदेश के इब्राहीमपुर बीते 10 अक्टूबर को हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद से ही पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठ रहें थे, आरोप है कि पुलिस सिर्फ़ मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध ही कार्यवाही कर रहीं हैं।
इब्राहिमपुर कांड के तीन महीने बीत जाने के बाद भी जब दूसरे पक्ष के लोगों पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए दूसरे पक्ष पर भी एफआईआर दर्ज़ करने का आदेश दिया।
उत्तर प्रदेश.org न्यूज़ की रिर्पोट के मुताबिक, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुस्लिम पक्ष की ओर से भी मुकदमा दर्ज किया तथा 22 नामजद व 50 अज्ञात लोगो के विरुद्ध 18 संगीन धाराओं में बल्दीराय थाने में एफआईआर दर्ज की।
इस मामले में पुलिस ने शिवपाल जायसवाल, दिनेश, नितिन, अजय, झब्बर विश्वकर्मा, सौरभ जन सेवा केंद्र, सोनू अग्रहरी, भुल्लर हरिजन, निमरू, गया प्रसाद, संजू, सूरज, लव, रवी, आलोक रिंकू दुबे, तेज बहादुर, राम सिंह गुप्ता, राम केवल गुप्ता, जेपी हरिजन, विजय पांडे उर्फ बबलू फाइटर समेत 50 अज्ञात लोगों के विरुद्ध जानलेवा हमला, लूट डकैती, बलवा समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है।
आपको बता दें कि, 10 अक्टूबर की शाम को इब्राहिमपुर की मस्जिद में अजान हो रही थी उस समय शोभा यात्रा में मौजूद अराजकतत्वों ने मस्जिद के सामने तेज आवाज़ में डीजे बजाना शुरू कर दिया।
मोहम्मद अमजद द्वारा कोर्ट में दी तहरीर के अनुसार, हम लोगो ने डीजे की आवाज़ बंद करने को कहा तो 150-200 अराजकतत्वों ने हिन्दू एकता जिंदाबाद और जय श्रीराम के नारे लगाते हुए कहा कि मुसलमानो पाकिस्तान जाओ हिन्दुस्तान में रहना है तो हिन्दू बनकर रहना है।
आरोप है कि अराजकतत्व मस्जिद में घुस आये और मारपीट करते हुये धार्मिक ग्रंथ को फाड़ा, मस्जिद में तोड़फोड़ करते हुये आगजनी भी की।