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उत्तर प्रदेश: रमज़ान से पहले प्रशासन ने अलीगढ़ में लगाई धारा 144, सामूहिक कार्यकर्मों पर रहेगा प्रतिबंधित

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में प्रशासन ने धारा 144 लागू करने का आदेश दिया हैं, जिसके बाद से सामूहिक कार्यकर्मों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

ज़िला अधिकारी के आदेशानुसार 16 मार्च से 7 जून तक अलीगढ़ में धारा 144 लागू रहेगी, इस दौरान भीड़ लगाना, सभाएं करना या किसी भी तरह के अयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

खबरों के मुताबिक, यह आदेश त्यौहारों को देखते हुए दिया गया हैं क्योंकि इस बीच रमजान, ईद, जमात-उल-विदा, अंबेडकर जयंती तथा रामनवमी समेत अन्य त्यौहार आएंगे।

डीएम इंद्र विक्रम सिंह के निर्देश के बाद एडीएम प्रशासन डीपी पाल ने आदेश जारी करते हुए अलीगढ़ के ग्रामीण इलाकों में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

इस मामले पर सोशल एक्टिविस्ट कासिफ अर्सलान का कहना हैं कि, मुसलमान इतने मासूम हो गए हैं कि वजह पूछ रहे हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि रमज़ान आ रहा है? रमज़ान के दिनों में ही सारी पाबंदियां लगाई जातीं हैं ताकि गरीब मुसलमान थोड़ा रोजगार करते हैं, उनके रोजगार ठप कर दिए जाएं, यह सरकार और हिंदूवादी संगठन की मंशा होती है।

पुलिस के मुताबिक़, कानून का उल्लंघन करने वालो के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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