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TMC सांसद साकेत गोखले ने मुजफ्फरनगर पुलिस के खिलाफ NHRC में मामला दर्ज कराया, बोले- यह मुसलमानों के साथ भेदभाव करने वाला आदेश है

कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही इस बार विवादों में आ गई है और विवाद की वजह है उत्तर प्रदेश पुलिस का फ़रमान, जिसमें कहा गया है कि कावड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले सभी दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी और ढाबा मालिकों को अपने नाम भी साइन बोर्ड पर लिखने होंगे।

इस आदेश का उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में जमकर विरोध हो रहा है, कुछ लोग इसको भेदभावपूर्ण बता रहें है तो कुछ लोग इसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं।

इस आदेश के खिलाफ़ में टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) में भी शिकायत दर्ज कराई है।

साकेत गोखले का कहना है कि मैंने मुजफ्फरनगर पुलिस के खिलाफ NHRC में मामला दर्ज कराया है, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाद्य विक्रेताओं से अपना नाम और स्टाफ सदस्यों के नाम प्रदर्शित करने” के लिए कहा गया है।

यह आदेश मुसलमानों के साथ भेदभाव करने और चौंकाने वाला है, SSP मुजफ्फरनगर द्वारा दिया गया तर्क न केवल मूर्खतापूर्ण है, बल्कि बेशर्मी भी है. उनका कहना है कि यह “भ्रम से बचने” के लिए है क्योंकि “यात्रियों की आहार संबंधी प्राथमिकताएँ होती हैं”।

साकेत का कहना है कि विक्रेताओं से यह बताने के लिए एक साधारण अधिसूचना पर्याप्त होती कि वे केवल शाकाहारी भोजन परोसते हैं या शाकाहारी और मांसाहारी दोनों. दुकानदार या खाद्य विक्रेता के नाम का “आहार संबंधी प्राथमिकताओं पर भ्रम” से क्या लेना-देना है?

यह स्पष्ट रूप से एक शरारती और गैरकानूनी आदेश है जो धार्मिक पहचान के आधार पर भेदभाव और निशाना बनाने को बढ़ावा देता है। यह और भी बेशर्मी है कि सोशल मीडिया पर विरोध के बावजूद SSP ने आदेश वापस नहीं लिया है।

मैंने NHRC से अनुरोध किया है कि वह SSP मुजफ्फरनगर को तत्काल यह आदेश वापस लेने का निर्देश दें, साथ ही मुख्य सचिव और गृह सचिव को SSP मुजफ्फरनगर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देने की मांग की है।

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