राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुए बम ब्लास्ट के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा बरी किए गए चार मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने यह शर्त रखी हैं कि अगर इन लोगों को किसी अन्य मामले में हिरासत की आवश्यकता नहीं हो तो इनको रिहा कर दिया जाए और इन सभी को अपने पासपोर्ट राजस्थान सरकार के हवाले करने होंगे।
हाईकोर्ट ने 29 मार्च 2023 को इस मामले में चार आरोपियों को मौत की सजा देने के निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए जांच एजेंसियों को फटकार लगाते हुए चारों आरोपियों को बरी कर दिया था।
हाईकोर्ट ने जांच एजेंसियों को घटिया जांच के लिए दोषी ठहराया था तथा राजस्थान पुलिस को जांच अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिया थे।
आपको बता दें कि, राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा आरोपियों को बरी किए जाने के ख़िलाफ़ राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हैं जिसपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही हैं।