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70रुपए के विवाद में दलित युवक की हत्या, अलीगढ़ की एससी/एसटी अदालत ने दो भाइयों को सुनाई उम्रकैद

अलीगढ़ — ₹70 के विवाद में दलित युवक की हत्या के मामले में अलीगढ़ की एससी/एसटी अदालत ने दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर ₹55,000 का जुर्माना भी लगाया है।

मामला 5 जून 2020 का है, जब 26 वर्षीय मनोज जाटव अपने चचेरे भाई के साथ सरकोरिया गांव की एक दुकान पर गया था। दुकानदार ने ₹70 की बकाया राशि मांगी, जिस पर विवाद हो गया।

उसी दिन आरोपी वीरेंद्र सिंह और होशियार सिंह अपने साथियों के साथ मनोज के घर पहुंचे और हमला कर दिया। हमले में मनोज की मौत हो गई, जबकि उसके चाचा अरुण घायल हो गए।

पुलिस ने इस मामले में छह लोगों के खिलाफ हत्या, दंगा, गैरकानूनी जमावड़ा, हत्या के प्रयास, महिला की मर्यादा भंग करने, आपराधिक साजिश समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। साथ ही, आर्म्स एक्ट और एससी/एसटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई थीं।

सुनवाई के दौरान सबूतों की कमी के कारण चार आरोपियों को बरी कर दिया गया, लेकिन वीरेंद्र और होशियार को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा दी गई। फैसला सुनते ही दोनों को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।

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