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दिल्ली: उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ‘अजीमुल हक’ को किया वक्फ बोर्ड का CEO नियुक्त

दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ की नियुक्ति न करने के लिए AAP सरकार की आलोचना करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अतिरिक्त प्रभार के साथ दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ के रूप में अजीमुल हक की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

एलजी ने कहा कि “सीईओ (दिल्ली वक्फ बोर्ड) का पद 28 नवंबर 2024 से खाली पड़ा है। हालांकि, सरकार ने एक महीने के बाद सीईओ (दिल्ली वक्फ बोर्ड) का अतिरिक्त प्रभार देने का प्रस्ताव भेजा है। सरकार की इस लापरवाही के कारण इमामों और अन्य पदाधिकारियों के वेतन जारी करने जैसे बोर्ड के दिन-प्रतिदिन के काम रुके हुए हैं।

उन्होंने आगे कहा, “इमामों/मुतवल्ली की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, जो सीईओ (दिल्ली वक्फ बोर्ड) की अनुपस्थिति में वेतन का भुगतान न होने के कारण पीड़ित गरीब लोग हैं उनको ध्यान में रखते हुए नियुक्ति की की जा रही है।

इसके अलावा, यह सलाह दी जाती है कि भविष्य में प्रस्ताव को कानून के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से मेरे विचार के लिए भेजा जाना चाहिए।

इसके अलावा, अब भी सरकार ने कानूनी प्रावधानों का पालन किए बिना, लापरवाही से प्रस्ताव भेजा है। संसद द्वारा अधिनियमित दिल्ली वक्फ अधिनियम, 1995 के अनुसार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा 23 के अनुसार की जानी है, जिसमें अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान है कि बोर्ड द्वारा राज्य सरकार को सीईओ के रूप में नियुक्ति के लिए दो नामों का एक पैनल सुझाया जाना चाहिए।

हालांकि, एनसीसीएसए ने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुशंसित नामों के पैनल को रिकॉर्ड में नहीं रखा है, लेकिन अतिरिक्त प्रभार सौंपने के लिए LG के विचारार्थ एक अधिकारी का नाम प्रस्तुत गया किया है।

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