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दिल्ली दंगा: कड़कड़डूमा कोर्ट ने 10 मुस्लिम युवकों को किया बाइज़्ज़त बरी, गवाह और पुलिस के बयान नहीं थे भरोसेमंद

राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाक़े में हुए सांप्रदायिक दंगों के आरोप में गिरफ़्तार सैकड़ों बेकसूर मुसलमानों को अब कोर्ट से न्याय मिलना शुरू हो गया हैं, बीते सोमवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने 10 मुस्लिम युवकों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़, 24 फरवरी 2020 को दंगाइयों ने वेस्ट घोंडा निवासी मुकेश कुमार की गोकलपुरी थाना क्षेत्र में स्थित पेंट व हार्डवेयर की दुकान को लूटपाट के बाद जला दिया था।

इस मामले में पुलिस ने मुहम्मद शाहनवाज उर्फ शानू, मुहम्मद शोएब उर्फ छुटवा, शाहरुख, राशिद उर्फ राजा, आजाद, अशरफ अली, परवेज, मुहम्मद फैसल, राशिद उर्फ मोनू और मुहम्मद ताहिर को आरोपी बनाया था।

इन सभी युवकों के खिलाफ पुलिस ने दंगा करने, घातक हथियारों का इस्तेमाल करने, लूटपाट एवं आगजनी समेत कई आरोप लगाए थे।

इस मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल के कोर्ट ने पीड़ित के बयान में विरोधाभास पाया तथा पुलिसकर्मियों की गवाही भी भरोसेमंद नहीं पाई. जिसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

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