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ED ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी को किया गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक और प्रबंध न्यासी जावेद अहमद सिद्दीकी को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने यह कार्रवाई कथित वित्तीय अनियमितताओं और विश्वविद्यालय से जुड़े “सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल” की जांच के सिलसिले में की।

ईडी के अनुसार, अल फलाह समूह से जुड़े विभिन्न ठिकानों पर की गई तलाशी के दौरान मिली सामग्री के विस्तृत विश्लेषण के बाद सिद्दीकी की गिरफ्तारी की गई।

यह कार्रवाई 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद तेज हुई जांच का हिस्सा है, जिसमें पंद्रह लोगों की मौत हुई थी।

जांच की शुरुआत दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा दर्ज दो एफआईआर के बाद हुई। इन शिकायतों में आरोप है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने छात्रों और अभिभावकों को गुमराह करने के उद्देश्य से NAAC मान्यता और यूजीसी अधिनियम की धारा 12B के तहत मान्यता का झूठा दावा किया।

इस मामले में विश्वविद्यालय से जुड़े दो लोग — डॉ. मुजम्मिल गनई और डॉ. शाहीन सईद — को पहले ही “सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल” के संबंध में गिरफ्तार किया जा चुका है।

इसके अलावा, लाल किले के पास विस्फोट में मारे गए डॉ. उमर नबी, जो एक हुंडई i20 कार में धमाके में मारे गए थे, अल फलाह यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर थे।

ईडी ने कहा है कि अल फलाह समूह के वित्तीय लेनदेन और संबंधित मामलों की जांच अभी जारी है।

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