नागरिकता संशोधन विधेयक (CAA) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर डॉक्टर कफील खान के ऊपर अलीगढ़ में एफआईआर दर्ज की गई थी।
हाई कोर्ट ने अहम फ़ैसला सुनाते हुए डॉक्टर कफील खान को राहत दी हैं तथा उनपर दर्ज़ एफआईआर रद्द करने का फैसला सुनाया हैं।
अदालत ने एफआईआर रद्द करने के साथ-साथ डॉक्टर कफील के ऊपर किसी भी प्रकार के फौजदारी मामले में कार्यवाही न करने की हिदायत भी दी हैं।
डॉक्टर कफील के खिलाफ दर्ज़ एफआईआर में उनपर आरोप था कि उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में भड़काऊ एवं नफ़रत फैलाने वाला बयान दिया था।
डॉक्टर कफील खान ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि कोर्ट का फैसला राज्य की योगी सरकार के मुंह पर तमाचा हैं। तथा लोकतंत्र और कानून पर भरोसा रखने वालों की जीत हैं।
डॉक्टर कफील के अनुसार “जो लोग नफरत और हिंसा की विचारधारा में विश्वास करते हैं जो अली/बजरंगबली, श्मशान/कब्रिस्तान की बात करते हैं, वे राष्ट्रीय अखंडता और एकता के भाषण को भड़काऊ भाषण के रूप में घोषित करेंगे। यह लोगों और भारतीय लोकतंत्र की जीत है। जय हिंद”
Those who believes in ideology of hatred and violence, those who talks about Ali/Bajranagbali , Shamshan/Kabristan would declared a speech of national integrity and unity , communal harmony as inflammatory speech 🤲
It’s a victory of the people and Indian democracy'. Jai Hind 🙏 pic.twitter.com/i38dGJe7EP— Dr Kafeel Khan (@drkafeelkhan) August 27, 2021