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मध्य प्रदेश: पुलिस की अनुमति के बिना बाहरी व्यक्ति को इमाम नियुक्त करने पर मस्जिद अध्यक्ष पर केस दर्ज, स्थानीय लोग बोले- यह माहौल बिगाड़ने की साजिश है

खंडवा ज़िले के खरकला गांव में पुलिस ने मस्जिद समिति के अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने मस्जिद परिसर में ठहरे एक “बाहरी व्यक्ति” की जानकारी प्रशासन को नहीं दी।

मस्जिद समिति ने बिहार निवासी अख्तर रज़ा को अस्थायी तौर पर इमाम नियुक्त किया था। वह अभी प्रोबेशन पर थे और स्थायी नियुक्ति से पहले ही मस्जिद अध्यक्ष पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया।

मोहम्मद हनीफ का कहना है कि

“अख्तर रज़ा को अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया था। अभी उनकी स्थायी नियुक्ति नहीं हुई थी, इसलिए दस्तावेज़ जमा नहीं किए गए थे। अब पुलिस में सभी कागज़ात सौंप दिए गए हैं।”

उन्होंने स्पष्ट किया कि रज़ा मस्जिद के भीतर नहीं, बल्कि मस्जिद समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थान पर रह रहे हैं और किराए के मकान की तलाश में हैं।

इमाम अख्तर रज़ा ने कहा

“मुझे केवल एक महीने पहले ही अस्थायी रूप से रखा गया है। परिवार भी साथ आया था लेकिन किराए का मकान न मिलने पर वापस बिहार लौट गया। जैसे ही मकान मिलेगा, वे भी खंडवा शिफ्ट होंगे।”

गांव के निवासी महबूब खान ने कहा कि यह पूरा मामला हाल ही में ईद-मिलादुन्नबी और गणेश चतुर्थी जुलूसों के दौरान हुई तनातनी की पृष्ठभूमि में सामने आया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि, कुछ हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों के लोगों ने ईद-मिलादुन्नबी जुलूस के रूट पर आपत्ति जताकर बवाल किया, जबकि परंपरा से हमेशा यही रास्ता रहा है। गणेश चतुर्थी का जुलूस मुस्लिम बस्तियों से गुज़रा, तब किसी ने विरोध नहीं किया। अब माहौल को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश हो रही है।”

खंडवा पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने कहा,

“ज़िले में किसी भी बाहरी व्यक्ति के ठहरने की जानकारी पुलिस को देना अनिवार्य है। नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।”

उन्होंने पुष्टि की कि मोहम्मद हनीफ के खिलाफ धारा 223 BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह भी बताया कि दोनों समुदायों के बीच उत्सव के दौरान दो अलग-अलग विवाद दर्ज हुए हैं और दोनों पर एफआईआर हुई है।

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