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मध्य प्रदेश: गौरक्षकों के हमले में घायल मुस्लिम व्यक्ति की मौत, दूसरे की हालत गंभीर

मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में संदिग्ध गौरक्षकों के हमले में एक मुस्लिम व्यक्ति की मौत हो गई तथा दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है।

यह घटना 5 जून की शाम को विदिशा-कोहड़ी रोड के मेहंगावा गांव के एक स्कूल के पास हुई. पीड़ितों की पहचान जुनैद खान और उनके साथी अरमान के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि वे मवेशी लेकर जा रहे थे, तभी करीब 10 से 15 लोगों के एक समूह ने उन्हें रोककर उन पर हमला कर दिया।

गौरक्षकों ने देर रात छह से दस गायों को ले जाने का आरोप लगाया और उन पर हिंसक हमला किया। हमले को फोन में कैद करके सोशल मीडिया पर भी शेयर किया गया। पीड़ितों को बाद में पुलिस की सहायता से भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों को गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया गया, जहां जुनैद को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया।

लगभग दो सप्ताह तक संघर्ष करने के बाद 17 जून की सुबह जुनैद की मौत हो गई। अरमान की हालत गंभीर बनी हुई है।

घटना के बाद सामने आए एक वीडियो में खुद को गौरक्षा समूह का हिस्सा बताने वाले ध्रुव चतुर्वेदी ने कहा, “हमें सूचना मिली थी कि मेहगांव मंदिर के पास गायें बंधी हुई हैं। जब हमने गाड़ी का पीछा किया तो हम पर पत्थरों से हमला किया गया। हमने अपनी जान जोखिम में डालकर गायों को बचाया।”

एक अन्य वीडियो में चतुर्वेदी और पुलिस अधिकारी आनंदीलाल सूर्यवंशी के बीच तीखी नोकझोंक दिखाई देती है, जिन्होंने उन्हें कानून अपने हाथ में लेने के लिए फटकार लगाई। अधिकारी ने कहा, “आपने अपने ड्राइवर के साथ जो किया – वह पिटाई – गलत थी।”

एफआईआर में बताया गया है कि हमलावरों ने पीड़ितों के फोन भी छीन लिए और वीडियो बनाते हुए उनकी पिटाई की। राहगीरों की सूचना पर पुलिस पहुंची और दोनों पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया।

एनडीटीवी ने जुनैद के पिता के हवाले से बताया, “मेरा बेटा निर्दोष था। वह मजदूरी करता था। अगर वह गाय ले जा रहा था, तो भी इसकी ठीक से जांच क्यों नहीं की गई? भीड़ को उसे मारने का अधिकार किसने दिया? हम किस तरह का देश बन रहे हैं?” परिवार के अनुसार, जुनैद मवेशियों का व्यापार करता था और अरमान 4-5 जून को उसकी मदद करने गया था।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 302 (हत्या), 296 (दंगा), 126 (2), 115 (2), 109 (3) (5) और 400 (संगठित अपराध) शामिल हैं।

दिलचस्प बात यह है कि बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 103 (2), जो पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा की गई हत्या के लिए सजा से संबंधित है, को एफआईआर में शामिल नहीं किया गया है, जबकि भीड़ द्वारा हत्या के सबूत मौजूद हैं।

पुलिस ने तीन या चार संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 10 से अधिक अन्य अभी भी फरार हैं।

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