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समान नागरिक संहिता अव्यावहारिक, अनावश्यक और हानिकारक है: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने समान नागरिक संहिता का पुरजोर तरीके से विरोध करते हुए कहा, यह हमारे बहुलतावादी देश के लिए अनावश्यक, अव्यावहारिक और अत्यंत हानिकारक है इसलिए सरकार इस अनावश्यक कार्य में देश के संसाधनों को बर्बाद न करे और समाज में अराजकता पैदा नहीं करे।

बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. एस. क्यू. आर. इलियास ने एक प्रेस बयान में कहा कि हमारा देश एक बहु-धार्मिक, बहु-सांस्कृतिक और बहु-भाषाई समाज है और यही विविधता इसकी पहचान है. संविधान निर्माताओं ने धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की विशिष्टता और नाजुक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए मौलिक अधिकारों के रूप में इसके संरक्षण की परिकल्पना की है।

इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 371 (ए) और 371 (जी) उत्तर-पूर्वी राज्यों के आदिवासियों को विशेष प्रावधानों की गारंटी देते हैं जो संसद को किसी भी कानून को लागू करने से रोकते हैं जो उनके परिवार के कानूनों का स्थान लेता है।

बोर्ड अपने स्टैंड को दोहराना जरूरी समझता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ कुरान और सुन्नत से लिया गया है और इसलिए यहां तक ​​कि मुसलमान भी कोई बदलाव करने के लिए अधिकृत नहीं हैं, इसी तरह अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक समूह भी अपने पारंपरिक और सांस्कृतिक मूल्यों को संजोते हैं।

इसलिए सरकार या कोई अन्य बाहरी स्रोत इन कानूनों में कोई बदलाव लाने की कोशिश ना करें, इससे समाज में केवल अराजकता और अव्यवस्था पैदा होगी, जिसे कोई भी समझदार सरकार निष्पादित नहीं कर सकती है।

उन लोगों के लिए जो यह तर्क देते हैं कि यह एक संवैधानिक आवश्यकता है, बोर्ड यह स्पष्ट करना आवश्यक समझता है कि संविधान के अध्याय IV (निर्देशक सिद्धांत) में अनुच्छेद 44 का उल्लेख है जो अनिवार्य नहीं है. जबकि इस अध्याय के तहत कई दिशानिर्देश सूचीबद्ध हैं, जो लोगों के हित में हैं, सरकार उन्हें लागू करने के लिए इच्छुक नहीं है।

हालाँकि धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता एक मौलिक और अनिवार्य अधिकार है (अनुच्छेद 25 और 26) जो लोग धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों का पालन नहीं करना चाहते हैं उनके लिए देश में पहले से ही विशेष विवाह अधिनियम और विरासत अधिनियम के रूप में एक वैकल्पिक नागरिक संहिता है. इसलिए समान नागरिक संहिता पर पूरी चर्चा अनावश्यक और निरर्थक है।

बोर्ड सरकार से अपील करता है कि वह धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करे और कानून या न्यायिक व्याख्या के माध्यम से इसे कम न करे।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सभी मुस्लिम धार्मिक और सामाजिक संगठनों से अपील करता है कि वे विधि आयोग की प्रश्नावली का प्रभावी ढंग से जवाब दें और आयोग को यह स्पष्ट करें कि ‘समान नागरिक संहिता’ न केवल अव्यावहारिक है बल्कि अनावश्यक और हानिकारक भी है और मुसलमान इससे समझौता नहीं करेंगे।

बोर्ड देश के सभी धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों, बुद्धिजीवियों, नागरिक समाज आंदोलनों और धार्मिक नेताओं से भी अपील करता है कि वे भी इसका जवाब दें और विधि आयोग को इस व्यर्थ और अव्यवहारिक काम को रोकने की सलाह दें।

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