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उत्तराखंड में UCC लागू करने के खिलाफ जमीयत उलमा-ए-हिंद पहुंची कोर्ट, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल करेंगे पैरवी

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के खिलाफ जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इसका उल्लेख किया. कोर्ट इस मामले पर इसी सप्ताह सुनवाई कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से इस महत्वपूर्ण मामले की पैरवी करेंगे. मौलाना मदनी ने इस याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि देश के संविधान, लोकतंत्र और कानून के राज को बनाए रखने के लिए जमीयत उलमा-ए-हिंद ने इस उम्मीद के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया है कि हमें न्याय मिलेगा। क्योंकि अदालत ही हमारे लिए अंतिम सहारा है।

उन्होंने कहा कि हम शरीयत के खिलाफ किसी भी कानून को स्वीकार नहीं करते हैं, मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है लेकिन अपनी शरीयत और धर्म से कोई समझौता नहीं कर सकता। यह मुसलमानों के अस्तित्व का सवाल नहीं बल्कि उनके अधिकारों का सवाल है। मौलाना मदनी ने कहा कि समान नागरिक संहिता कानून लाकर मौजूदा सरकार मुसलमानों को देश के संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को छीनना चाहती है। क्यूंकि हमारी आस्था के मुताबिक जो हमारे धार्मिक कानून है वो किसी मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि कुरआन हदीस से साबित है। जो लोग किसी धार्मिक पर्सनल लॉ पर अमल नहीं करना चाहते है उनके लिए देश में पहले से ही उन लोगों के लिए वैकल्पिक नागरिक संहिता मौजूद है तो फिर समान नागरिक संहिता की क्या जरूरत है?

उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता को लागू करना संविधान में नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों के विपरीत है। मौलाना मदनी ने कहा कि सवाल मुसलमानों के पर्सनल लॉ का नहीं बल्कि देश के धर्मनिरपेक्ष संविधान को उसकी मौजूदा स्थिति में बनाए रखने का है। क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह है कि देश की सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है और देश के लोग अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं, इसलिए समान नागरिक संहिता मुसलमानों के लिए अस्वीकार्य है और देश की एकता और अखंडता के लिए भी हानिकारक है।

उन्होंने आगे कहा कि समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए अनुच्छेद 44 को सबूत के तौर पर पेश किया जाता है और यह प्रचार किया जाता है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान में है, जबकि अनुच्छेद 44 मार्गदर्शक सिद्धांतों में नहीं है, बल्कि एक सलाह है, लेकिन संविधान के ही अनुच्छेद 25, 26 और 29 का कोई उल्लेख नहीं है, जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को मान्यता देते हैं और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत आवेदन अधिनियम, 1937 के द्वारा सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। वैसे भी, किसी भी राज्य को समान नागरिक संहिता बनाने का अधिकार नहीं है।

इस तरह से देखें तो समान नागरिक संहिता मौलिक अधिकारों का हनन करती है। इसके बावजूद हमारी सरकार कहती है कि एक देश में एक कानून होगा और एक सदन में दो कानून नहीं हो सकते। यह अजीब और विचित्र है। मौलाना मदनी ने यह भी कहा कि हमारे यहां IPC, CRPC के प्रावधान पूरे देश में एक जैसे नहीं हैं। राज्यों में इनका स्वरूप बदल जाता है। देश में गोहत्या पर भी एक कानून नहीं है। जो कानून है, वह पांच राज्यों में लागू नहीं होता है।

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