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मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुलाई आपात बैठक, बोले- वक्फ आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार विवादित संशोधनों को वापस लेकर पुराना वक्फ़ क़ानून बहाल नहीं करती

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी की एक आपात ऑनलाइन बैठक मौलाना खालिद सैफ़ुल्लाह रहमानी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक में सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ़ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर दिए गए अंतरिम आदेश की समीक्षा की गई और सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया।

बोर्ड ने अल्लाह तआला, विपक्षी दलों, सांसदों, सिविल सोसायटी संगठनों, मानवाधिकार संस्थाओं, अल्पसंख्यक नेताओं और इंसाफ़पसंद नागरिकों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस विवादित वक्फ़ क़ानून का विरोध किया, जिसे मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों और वक्फ़ संपत्तियों को नुक़सान पहुँचाने वाला क़रार दिया गया।

कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के उस फ़ैसले का स्वागत किया जिसमें कलेक्टरों की अत्यधिक शक्तियों पर रोक लगाई गई और पहले से मौजूद “वक्फ़ बाय यूज़र” को संरक्षण दिया गया।

बोर्ड ने इसे बड़ी राहत बताया, लेकिन साथ ही बोर्ड ने अदालत की चुप्पी और कुछ प्रावधानों को मान्यता देने पर निराशा जताई।

जिसमें पुरातत्व विभाग के अधीन संपत्तियों से वक्फ़ का दर्जा ख़त्म करना, वक्फ़ संपत्तियों का अनिवार्य पंजीकरण, लिमिटेशन क़ानून से छूट का समाप्त होना, वक्फ़ बोर्डों में गैर-मुसलमानों की शामिली, आदिवासियों द्वारा ज़मीन वक्फ़ करने पर पाबंदी।

बोर्ड ने कहा कि यह सब इस ग़लत मान्यता पर आधारित है कि मुतवल्ली मनमाने ढंग से काम करते हैं।

बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि संघर्ष सिर्फ़ इस अंतरिम आदेश तक सीमित नहीं है बल्कि सरकार की उस नीति के खिलाफ़ है जो मुस्लिम औक़ाफ़ को निशाना बना रही है।

उम्मीद जताई गई कि अंतिम फ़ैसला न्यायपूर्ण होगा और ऐलान किया गया कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार विवादित संशोधनों को वापस लेकर पुराना वक्फ़ क़ानून बहाल नहीं करती।

बैठक का संचालन महासचिव मौलाना मोहम्मद फ़ज़लुर रहीम मुजद्दिदी ने किया। बैठक में बोर्ड के उपाध्यक्ष सैयद सदातुल्लाह हुसैनी, डॉ. एस.क्यू.आर. इलियास, मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद क़ादरी, एडवोकेट एम.आर. शमशाद, प्रो. मुनीसा बुशरा अबीदी, मिसेज निगहत परवीन ख़ान, पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब समेत कई प्रमुख सदस्य शामिल हुए।

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