दिल्ली दंगो के आरोप में दो साल से जेल में बंद इशरत जहां को कड़कड़डूमा कोर्ट से जमानत मिल चुकी हैं।
इशरत जहां पर दिल्ली दंगे की साजिश रचने के आरोप में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया गया था.
मामले की सुनवाई करते हुए कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने इशरत जहां को जमानत देने का निर्णय सुनाया।
लाईव लॉ के मुताबिक “दिल्ली कोर्ट ने कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को एफआईआर संख्या 59/2020 में जमानत दे दी हैं, इनके ऊपर 2020 में हुए दिल्ली दंगों में एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया गया हैं।
Delhi Court grants bail to Former Congress Councillor #IshratJahan in FIR 59/2020 which alleges a larger conspiracy in the Delhi Riots that happened in 2020. #DelhiRiots pic.twitter.com/QBbSVjCF1L
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2022
सोशल एक्टिविस्ट कवलप्रीत कौर का कहना हैं कि, इशरत जहां को जमानत मिल गई है। बेहद बहादुर महिला जो केवल मुस्लिम होने और सांप्रदायिक और नस्लवादी सीएए का विरोध करने के लिए जेल में बंद थी। यूएपीए मामले में 2 साल जेल में रहने के बाद आज जिला कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है. और भी साथी जेल से बाहर आने को है। जेल के ताले टूट गए।
Ishrat Jahan has got "the" bail. Extremely brave woman who was incarcerated only for being a Muslim and opposing communal & racist CAA. She has got bail after 2 years of being in prison in UAPA case by district Court today. More to come. Jail ke taale tut gaye!
— Kawalpreet Kaur (@kawalpreetdu) March 14, 2022
इस मामले में इससे पहले नताशा नरवाल, देवांगना कलीता, आसिफ इकबाल तन्हा समेत पांच लोगों को पहले ही जमानत मिल चुकी है।