Journo Mirror
भारत

मरकज के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलीस को लगाई फटकार, जल्द ही मौलाना साद साहब को मरकज की चाबी सौंपी जाएगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते सोमवार को हज़रत निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज की चाबी मौलाना साद साहब को सौंपने का आदेश दिया हैं।

हाईकोर्ट ने सार्वजनिक प्रवेश पर प्रतिबंध जारी रखने के दिल्ली पुलिस के तर्क को खारिज करते हुए मरकज निजामुद्दीन की चाबी मौलाना साद को सौंपने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि आपने किस हैसियत से कब्जा किया है, महामारी रोग अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, वह अब खत्म हो गई है. इसलिए आपने जिस व्यक्ति से कब्जा लिया है, आप उसी व्यक्ति को कब्जा वापस कर दें।

आपको बता दें कि, अदालत ने इस साल रमजान में मस्जिद की पांच मंजिलों पर नमाज अदा करने की अनुमति दी थी. हालांकि मदरसा और हॉस्टल में सार्वजनिक प्रवेश प्रतिबंध है।

इस मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान का कहना हैं कि, अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सब के लिए ख़ुशख़बरी का दिन है. निज़ामुद्दीन मरकज़ मामले में हमें जीत मिली है, हमारी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फ़ैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि वो बिना देरी किए मरकज़ की चाबी मौलाना शाद साहब को सौंपे।

Related posts

Leave a Comment