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दिल्ली दंगा: कोर्ट ने 9 मुस्लिम नौजवानों को किया बाइज़्जत बरी, पुलिस एक भी सबूत पेश नहीं कर पाई

दिल्ली दंगों के बाद गिरफ्तार किए गए बेकसूर मुस्लिम नौजवान अब अदालत से बाइज्जत बरी होने लगें हैं, कोर्ट में पुलिस इन लोगों के खिलाफ़ एक भी सबूत पेश नहीं कर पा रहीं हैं।

कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में गिरफ़्तार 9 मुस्लिम नौजवानों को बाइज़्जत बरी कर दिया हैं तथा पुलिस की दलील को ख़ारिज कर दिया हैं।

उत्तर पूर्वी दिल्ली में वर्ष 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों दौरान तोड़फोड़ एवं आगजनी के मामले गिरफ़्तार 9 आरोपी मौहम्मद शाहनवाज, मौहम्मद शोएब, शाहरुख, राशिद, आज़ाद, अशरफ अली, परवेज़ और मौहम्मद फैसल को बरी कर दिया हैं।

इन सभी पर आरोप था कि यह लोग एक भीड़ का हिस्सा थे जिसने 25 फ़रवरी 2020 को गोकलपुरी थाना क्षेत्र के चमन पार्क इलाक़े में शिकायतकर्ता की संपत्ति में तोड़फोड़ एवं आगजनी की थीं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि, सभी आरोपियों के खिलाफ लगाएं गए आरोप साबित नहीं हुए हैं इसलिए सभी को बरी किया जाता हैं।

आपको बता दें कि अदालत में मुस्लिम नौजवानों की तरफ़ से जमीयत उलमा ए हिंद के वकीलों ने पैरवी की थी।

मुस्लिम नौजवानों की रिहाई पर मौलाना अरशद मदनी का कहना हैं कि, हमे अदालत पर पूरा भरोसा हैं हमें खुशी हैं कि बेकसूर मुसलमान बरी हो रहें हैं, हमें उम्मीद हैं जेल में बंद अन्य बेकसूर मुसलमान भी जल्द ही रिहा होंगे।

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