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दिल्ली दंगा: पूर्व पार्षद इशरत जहां को मिली कोर्ट से ज़मानत, 2 साल से जेल में बंद थी

दिल्ली दंगो के आरोप में दो साल से जेल में बंद इशरत जहां को कड़कड़डूमा कोर्ट से जमानत मिल चुकी हैं।

इशरत जहां पर दिल्ली दंगे की साजिश रचने के आरोप में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया गया था.

मामले की सुनवाई करते हुए कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने इशरत जहां को जमानत देने का निर्णय सुनाया।

लाईव लॉ के मुताबिक “दिल्ली कोर्ट ने कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को एफआईआर संख्या 59/2020 में जमानत दे दी हैं, इनके ऊपर 2020 में हुए दिल्ली दंगों में एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया गया हैं।

सोशल एक्टिविस्ट कवलप्रीत कौर का कहना हैं कि, इशरत जहां को जमानत मिल गई है। बेहद बहादुर महिला जो केवल मुस्लिम होने और सांप्रदायिक और नस्लवादी सीएए का विरोध करने के लिए जेल में बंद थी। यूएपीए मामले में 2 साल जेल में रहने के बाद आज जिला कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है. और भी साथी जेल से बाहर आने को है। जेल के ताले टूट गए।

इस मामले में इससे पहले नताशा नरवाल, देवांगना कलीता, आसिफ इकबाल तन्हा समेत पांच लोगों को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

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