यूएपीए के तहत जेल में बंद उमर खालिद को 30 जनवरी को गिरफ्तारी के 1600 दिन पूरे हो गए है. इस अवसर पर देशभर के 160 प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने उमर खालिद के समर्थन में एक बयान का ज़ारी किया है।
साझा बयान में कहा गया है कि, 30 जनवरी 2025 इतिहासकार और कार्यकर्ता उमर खालिद का दिल्ली की तिहाड़ जेल में बिताया गया 1600वां दिन है। यह मोहनदास करमचंद गांधी की एक हिंदुत्व कट्टरपंथी के हाथों हत्या की 77वीं वर्षगांठ भी है।
अपनी गिरफ्तारी से पहले एक भाषण में उमर खालिद ने कहा था कि जिन ताकतों ने गांधी की हत्या की थी, वही नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) भी लेकर आए थे, जिसका उन्होंने और कई अन्य लोगों ने विरोध किया था।
उन्होंने कहा था – “वे महात्मा गांधी के मूल्यों को नष्ट कर रहे हैं, और भारत के लोग उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर सत्ता में बैठे लोग भारत को विभाजित करना चाहते हैं, तो भारत के लोग देश को एकजुट करने के लिए तैयार हैं।” उमर और उसके जैसे कई अन्य लोग कठोर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत जेल में हैं, बिना जमानत के, बिना सुनवाई के, सालों से। इसलिए नहीं कि उन्होंने किसी को हिंसा करने के लिए प्रेरित किया या उकसाया, बल्कि इसलिए कि वे शांति और न्याय की रक्षा में खड़े हुए और अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक असंतोष की वकालत की।
अंत में, यह सिर्फ उमर खालिद के बारे में नहीं है। उदाहरण के लिए, उमर खालिद की साथी बंदी गुलफिशा फातिमा की कविता पढ़कर हमें दुख होता है – क्योंकि वह जेल की “खामोश दीवारों” के बारे में लिखती है। एक प्रतिभाशाली युवा छात्र कार्यकर्ता, एक एमबीए स्नातक और इतिहास की शौकीन गुलफिशा अपना पांचवां साल जेल में बिता रही है। इसी तरह, कोई भी सोच सकता है कि क्या खालिद सैफी को सिर्फ भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने के लिए “दंडित” किया जा रहा है जो धर्मनिरपेक्षता और समानता की बात करती है।
इतिहास के एक प्रतिभाशाली विद्वान और छात्र कार्यकर्ता शारजील इमाम ने वास्तव में व्यक्त किया है कि जबकि उन्हें पता था कि इस शासन के तहत असहमति जताने वालों को गिरफ़्तारी का ख़तरा है, लेकिन उन्हें “आतंकवाद” का आरोप लगने की उम्मीद नहीं थी, ख़ासकर उन दंगों के लिए जो उनकी गिरफ़्तारी के एक महीने बाद हुए थे।
इस सूची में मीरान हैदर, अतहर ख़ान, शिफ़ा उर रहमान और अन्य शामिल हैं। एक शिकारी शासन ने सबसे पहले एक ऐसा कानून लाया जो भारतीय नागरिकता के अधिकार के मामले में मुसलमानों के साथ भेदभाव करता था और फिर इस उपाय के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों को चुन-चुन कर सताया, ख़ासकर अगर वे मुसलमान थे।
उमर खालिद को फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के सिलसिले में कठोर यूएपीए के तहत 13 सितंबर, 2020 को गिरफ्तार किया गया था। ये दंगे, जिनमें जान-माल का काफी नुकसान हुआ, एक वीभत्स घटना थी, जिसके परिणामस्वरूप 53 मौतें हुईं, जिनमें से 38 मुस्लिम थे।
हालांकि, हिंसा भड़काने वालों को जवाबदेह ठहराने के बजाय, राज्य ने सीएए का शांतिपूर्वक विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया है। बहुलवाद, धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिक मूल्यों की वकालत करने वाले अपने वाक्पटु भाषणों के लिए जाने जाने वाले उमर खालिद पर हिंसा भड़काने की साजिश रचने का सबसे बेशर्मी से तोड़-मरोड़ कर आरोप लगाया गया है।
आपको बता दें कि इस बयान पर अमिताभ घोष, राजमोहन गांधी, रामचंद्र गुहा और नसीरुद्दीन शाह समेत 160 लोगों ने हस्ताक्षर किए है।