गुजरात के सूरत में एक हिंदू महिला ने अपनी संपत्ति एक मुस्लिम महिला को बेची थी, जिसे फरवरी के पहले सप्ताह में अधिकारियों ने अशांत क्षेत्र अधिनियम के प्रावधानों का कथित उल्लंघन करने का कारण बताते हुए सील कर दिया।
यह कार्रवाई फ्लैट बेचने वाली महिला की हाउसिंग सोसायटी के हिंदू निवासियों की आपत्ति के बाद की गई, जिन्होंने सूरत जिला कलेक्टरेट में शिकायत दर्ज कराई थी।
मकतूब मीडिया कि रिपोर्ट के मुताबिक़, कथित तौर पर सोसायटी के निवासियों ने मुस्लिम महिला और सलाबतपुरा में रहने वाली हिंदू महिला के खिलाफ नफरत भरा अभियान चलाया, क्योंकि उसने अपनी संपत्ति एक मुस्लिम महिला को बेच दी थी। सलाबतपुरा निवासी खरीदार ने भी खरीद के लिए टोकन राशि का भुगतान किया था।
अधिकारियों का दावा है कि इस बिक्री ने अशांत क्षेत्र अधिनियम का उल्लंघन किया है, जो सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में संपत्ति के लेन-देन को नियंत्रित करता है। निवासियों का तर्क है कि इस लेन-देन ने अधिनियम की धारा 5(ए) और 5(बी) का उल्लंघन किया है।
इन प्रावधानों के तहत, संपत्ति बेचने के इच्छुक व्यक्ति को जिला कलेक्टर से मंजूरी के लिए आवेदन करना होगा, जो औपचारिक जांच करेगा, विभिन्न पक्षों की सुनवाई करेगा, तथा बिक्री को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार उसके पास होगा।