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FIR दर्ज़ होने के बावजूद भी BJP से निलंबित विधायक टी राजा सिंह की भड़काऊ बयानबाजी ज़ारी हैं

भड़काऊ बयानबाजी के लिए मशहूर भारतीय जनता पार्टी (BJP) से निलंबित विधायक टी राजा सिंह के ऊपर कई एफआईआर दर्ज़ हो चुकी हैं उसके बावजूद भी उनकी भड़काऊ बयानबाजी ज़ारी हैं।

पिछले एक महीने में महाराष्ट्र में आयोजित हिंदुत्व की रैलियों में टी राजा सिंह ने नफ़रत भरे भाषण देते हुए खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ़ हिंसा और बहिष्कार का आह्वान किया हैं।

भड़काऊ बयानबाजी के लिए महाराष्ट्र में उनके खिलाफ़ कई FIR भी दर्ज हुई हैं, उसके बावजूद टी राजा सिंह की मुस्लिम विरोधी बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रहीं हैं।

ऑल्ट न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक़, हाल ही में 19 मार्च को है जब उन्होंने सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक सुरेश चव्हाणके के साथ ‘सकल हिंदू एकत्रिकरण समिति’ द्वारा आयोजित हिंदू जागरण रैली में भड़काऊ भाषण दिया तो उनके खिलाफ़ IPC की धारा 153 के तहत दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना, 153 (A) धर्म, नस्ल, स्थान आदि के आधार पर अलग-अलग समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और धारा 505 के तहत सार्वजनिक रूप से ग़लत बयान देने के लिए एफआईआर दर्ज़ की गई थीं।

छत्रपति शिवाजी जयंती के अवसर पर दिए गए भाषण के लिए भी उनके ऊपर अहमदनगर के श्रीरामपुर सिटी पुलिस थाने ने एक FIR दर्ज़ की गई हैं।

इसके अलावा टी राजा सिंह के खिलाफ 19 जनवरी को CRPC की धारा 41 A (3) और (4) के तहत एक पुराने बयान के लिए नोटिस भी जारी किया गया था।

फैक्ट चेकर मौहम्मद ज़ुबैर के मुताबिक़, मुंबई पुलिस ने निलंबित भाजपा विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ 29 मार्च को उनके नफरत भरे भाषण के लिए प्राथमिकी दर्ज की. उन्होंने कई महीनों से मुसलमानों के खिलाफ कई नफरत भरे भाषण दिए हैं. जैसे: 10 मार्च को श्रीरामपुर, 19 मार्च को औरंगाबाद, 5 मार्च को मलंग गाड़, 26 फरवरी को सोलापुर और फरवरी में लातूर शामिल हैं।

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