Journo Mirror
भारत

हिंदू पक्षकारों को इलाहबाद हाईकोर्ट से लगा झटका, नहीं होगा शाही ईदगाह का वैज्ञानिक परीक्षण

शाही ईदगाह मामले में इलाहबाद हाईकोर्ट से हिंदू पक्षकारों को जोरदार झटका लगा हैं तथा मुस्लिम पक्षकारों को बहुत बड़ी राहत मिली हैं।

हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की तरफ से दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया है. इस याचिका में शाही ईदगाह का वैज्ञानिक परीक्षण करवाने की मांग की गई थीं।

इस याचिका के विरूद्ध मस्जिद की प्रबंधन समिति और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से आपत्ति दर्ज़ कराई गईं थीं।

जिसके बाद न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी ने याचिकाकर्ता सुरेश कुमार मौर्य और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील पुनित कुमार गुप्ता के वकील को सुनने के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडे की रिट याचिका को खारिज कर दिया हैं।

इस मामले पर मुस्लिम पक्षकारों का कहना हैं कि, यह मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ है जिसके तहत कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी धार्मिक स्थल को बदला नहीं जाएगा।

Related posts

Leave a Comment