Journo Mirror
India

इलाहाबाद हाईकोर्ट से APCR को मिली बड़ी राहत, गाज़ियाबाद के खोड़ा मदरसे से सील हटाने का आदेश

एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) ने दावा किया है कि उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट से महत्वपूर्ण कानूनी राहत मिली है। संगठन के अनुसार, अदालत ने गाज़ियाबाद के खोड़ा स्थित एक मदरसे पर लगाई गई प्रशासनिक सील हटाने का निर्देश दिया है।

APCR के अनुसार, जून 2026 में गाज़ियाबाद जिला प्रशासन ने कथित तौर पर बिना पंजीकरण संचालित होने के आरोप में मदरसे को सील कर दिया था।

संगठन का कहना है कि मदरसा विधिसम्मत रूप से स्थापित था और सील करने की कार्रवाई मनमानी एवं कानून के विपरीत थी। इसके बाद APCR ने मदरसे को कानूनी सहायता उपलब्ध कराते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

संगठन ने बताया कि उसकी ओर से अधिवक्ता खालिद ने अदालत में पक्ष रखा। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मदरसे से सील हटाने का आदेश जारी किया।

अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए APCR ने कहा कि यह फैसला संविधान में निहित विधिसम्मत प्रक्रिया (Due Process), निष्पक्षता और कानून के शासन के सिद्धांतों की पुनः पुष्टि करता है।

संगठन का कहना है कि कोई भी प्रशासनिक प्राधिकरण कानून की सीमा से बाहर जाकर मनमाने ढंग से कार्रवाई नहीं कर सकता और किसी भी संस्था को अवैध या जबरन प्रशासनिक कार्रवाई का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए।

APCR ने कहा कि वह भविष्य में भी अवैध या मनमानी कार्रवाई का सामना कर रहे व्यक्तियों और संस्थानों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराता रहेगा तथा संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी और लोकतांत्रिक तरीकों से अपना प्रयास जारी रखेगा।

Related posts

Leave a Comment