राजधानी दिल्ली की बंगाली मार्किट में स्थित मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चलाने वाले अधिकारियों को दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस (L&DO) के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि, जब इस केस की सुनवाई कोर्ट में चल रहीं हैं तो आपने मस्जिद क्यों तोड़ी।
कोर्ट ने अधिकारियों को सख़्त हिदायत देते हुए कहा है कि, वक्फ बोर्ड की 123 प्रॉपर्टी जिनकी कोर्ट में सुनवाई चल रहीं हैं उनमें से किसी को भी हाथ लगाने की इज़ाजत नहीं हैं।
इस मामले पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान का कहना हैं कि, कोर्ट का फैसला हमारे हक़ में है और आइंदा किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी पर बुलडोजर नहीं चलेगा।
आपको बता दें कि, बीते दिनों लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने बिना किसी जानकारी और नोटिस के अवैध निर्माण का हवाला देते हुए सुबह सुबह बुलडोजर चलाकर मस्जिद के कुछ हिस्से को तोड़ा दिया गया था. जिसके बाद इस कार्यवाही पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे।