Journo Mirror
भारत

हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के आदेश को किया रद्द, BBC डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग के मामले में छात्र नेता लोकेश चुग पर प्रशासन ने एक साल का प्रतिबंध लगाया था

दिल्ली विश्वविद्यालय में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने के आरोप में एक साल के सस्पेंड एनएसयूआइ के राष्ट्रीय सचिव एवं छात्र नेता लोकेश चुग से बड़ी राहत मिली हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि, डीयू प्रशासन का फ़ैसला गलत था, नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं किया गया था।

बार एंड बैंच के मुताबिक़, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव लोकेश चुघ को विश्वविद्यालय से वर्जित करने के दिल्ली विश्वविद्यालय के आदेश को रद्द कर दिया, इस आरोप पर कि उन्होंने प्रधान मंत्री मोदी पर बीबीसी की स्क्रीनिंग में भाग लिया था।

न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने आदेश देते हुए कहा कि, अदालत 10 मार्च, 2023 के विवादित आदेश को बनाए रखने में असमर्थ है. विवादित आदेश को अलग रखा गया है, याचिकाकर्ता का प्रवेश बहाल किया जाता है।

इस मामले पर लोकेश चुग का कहना है कि, यह इन्साफ की जीत हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपना पक्ष रखने के लिए पूरा ज़ोर लगा दिया था उनकी तरफ़ से अटॉर्नी पेश हुए थे, जिससे पता चलता हैं कि डीयू का यह फ़ैसला ऊपर से आया था, बल्कि कैंपस में बैठे लोगों सरकारी गुलामों ने तो सिर्फ़ उसपर मुहर लगाई थीं।

Related posts

Leave a Comment