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काशी विश्वनाथ क्षेत्र के 2 किलोमीटर में आने वाले मांस-मछली कारोबारियों पर नगर निगम ने दर्ज कराया मुकदमा

काशी विश्वनाथ क्षेत्र के 2 किलोमीटर में आने वाले मांस-मछली कारोबारियों पर नगर निगम ने दर्ज कराया मुकदमा

उत्तर प्रदेश में महाकुंभ को लेकर काफ़ी कड़े कानून बनाए जा रहें है, जिसको देखते हुए काशी विश्वनाथ क्षेत्र में मांस और मछली बेचने वाले पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है।

काशी विश्वनाथ क्षेत्र के दो किलोमीटर में आने वाली मांस और मछली की दुकानों पर नगर निगम ने मुकदमा दर्ज करवाया है. भारत समाचार की रिपोर्ट के मुताबिक़, नगर निगम के पशुचिकित्साधिकारी की शिकायत पर वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने 11 मांस विक्रेताओं के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है।

इस मामले को लेकर नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने का कहना है कि पिछले दिनों हुई नगर निगम की बैठक में काशी विश्वनाथ मंदिर इलाक़े के दो किलोमीटर में मांस बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया था. जिसके बाद भी कुछ लोगों द्वारा मांस बेचा जा रहा था।

ऐसे में कानून का सख्ती से पालन कराने के लिए मांस की बिक्री करने वालो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है।

इस मामले को लेकर स्थानीय दुकानदार महापौर और नगर निगम के अधिकारियों से भी मिले. उनका कहना है कि हमारे लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए।

काशी जोन के डीसीपी गौरव बंसवाल के मुताबिक, वाराणसी के दशाश्वमेध और चौक थाने में मंदिर के दो किलोमीटर के दायरे में मांस बेचने वाले 11 दुकानदारों के खिलाफ नामजद और बिना लाइसेंस मांस की बिक्री करने वाले 25 दुकानदारों के खिलाफ चेतगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

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