Journo Mirror
भारत

UAPA के तहत गिरफ़्तार छात्र नेता अतीकुर रहमान को मिली जमानत, 962 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामले में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के पूर्व छात्र नेता अतीकुर रहमान को कोर्ट से जमानत मिल गईं हैं, कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जल्द ही जेल से रिहा हो जाएंगे।

अतीकुर रहमान को अक्टूबर 2020 में हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया गया था. दो महीने पहले अतीक को हाथरस साजिश मामले में भी जमानत मिल गई थी।

आपको बता दें कि, दो साल पहले 5 अक्टूबर 2020 को अतीकुर रहमान को पत्रकार सिद्दीकी कप्पन, जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र मसूद अहमद और टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद आलम के साथ उत्तर प्रदेश के मथुरा में गिरफ्तार किया गया था. वे एक दलित महिला के परिवार से मिलने जा रहे थे, जिसका हाथरस में कुछ लोगों ने बलात्कार और हत्या कर दी थी।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन लोगों पर भारतीय दंड संहिता के तहत ‘देशद्रोह’, ‘आपराधिक साजिश’ और ‘आतंकवादी कृत्य के लिए धन जुटाने’ और ‘आतंकवादी कृत्य करने की साजिश रचने’ का आरोप लगाकर यूएपीए के तहत गिरफ़्तार कर लिया था।

ज़मानत मिलने पर अतीक की मां ने कहा कि, एक माँ के रूप में यदि आपका बच्चा आपसे दो घंटे के लिए अलग हो जाता है, तो आप जानती हैं कि आप कितनी चिंतित हो जाती हैं. मेरा बेटा दो साल से मुझसे दूर जेल में है।

Related posts

Leave a Comment