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संभल की शाही जामा मस्जिद को हाईकोर्ट ने विवादित स्थल नहीं कहा, बल्कि रिफरेन्स दिया है, गलत प्रोपोगेंडा ना फैलाए: जिया उर रहमान बर्क

संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि, शाही जामा मस्जिद के बारे में जो लोग ग़लत प्रोपोगंडा फैला रहे है उन को यह समझना चाहिए कि हाईकोर्ट ने शाही जामा मस्जिद को विवादित स्थल नहीं कहा है बल्कि रिफरेन्स दिया है। ग़लत फ़हमी दिमाग़ से निकाल देनी चाहिए

उन्होंने आगे कहा, माननीय सर्वोच न्यायालय ने पहले ही निचली अदालतों के आदेश पर रोक लगा दी है और हमारे देश के बनाए हुए क़ानून के 1991 या प्लेसेज़ ऑफ़ वर्शिप एक्ट, के मुताबिक़ भी जामा मस्जिद पूरी तरह से सही और सुरक्षित है।

इस देश का मुस्लिम क़ानून और संविधान को मानता है और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 – 28 द्वारा दिया हुआ है. हमको अपने धार्मिक स्थल की हिफ़ाज़त का अधिकार है।

हमारी शाही जामा मस्जिद की तामीर 500 साल पहले हुई थी और 1991 या प्लेसेज़ ऑफ़ वर्शिप एक्ट, के तहत 15 अगस्त 1947 से मोजूद किसी भी धार्मिक स्थल में बदलाव नहीं किया जा सकता है।

इस लिए क़ानून के मुताबिक़ किसी भी पक्ष के द्वारा जामा मस्जिद के लिए इस तरह की टिप्पणी एक दम ग़लत ही नहीं बल्कि ग़ैर क़ानूनी भी है. हम को उम्मीद है माननीय सर्वोच न्यायालय से इंसाफ़ मिलेगा।

मैं यह जानता हुँ कि आप लोगों ने पहले भी कोई क़ानून नहीं तोड़ा है और ना ही कोई दंगा किया है आप क़ानून के मानने वाले लोग हो मुझ को उम्मीद है आगे भी क़ानून के मुताबिक़ ही चलोगे बस मेरी गुज़ारिश है अपने दिल से खोफ निकाल दो।

आप लोगों के दिल में अल्लाह की अलावा किसी का खोफ नहीं होना चाहिए. अल्लाह से दुआ है इस मुबारक माहे रमज़ान शरीफ़ के महीने में अल्लाह हम सब की मदद करे और इंसाफ़ करे।

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