पश्चिम बंगाल पुलिस ने रामनवमी जुलूस के दौरान कथित तौर पर हथियार ले जाने के आरोप में भाजपा नेताओं के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है।
पुलिस ने बीरभूम लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार देबाशीष धर, भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुबा साहा समेत 11 अन्य लोगों के ख़िलाफ़ धारा 188, 34 और गैरकानूनी हथियार अधिनियम की धारा 25 और 27 के तहत एफआईआर दर्ज की हैं।
आपको बता दें कि बीती 15 अप्रैल को कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के जस्टिस जय सेनगुप्ता ने रामनवमी जुलूस की सशर्त इजाजत दी थीं, जस्टिस ने जुलूस में हथियार और डीजे का इस्तेमाल नहीं करने समेत कई शर्तें तय की थीं।
लेकिन 17 अप्रैल को हिंदूवादी संगठनों ने हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए राज्य के विभिन्न हिस्सों में हथियारों के साथ रामनवमी जुलूस निकाला. जिसके कारण कुछ स्थानों पर हिंसा और तनाव फैल गया था।
जिसके बाद रामपुरहाट पुलिस ने बुधवार दोपहर को रामपुरहाट में रामनवमी जुलूस के दौरान कथित तौर पर तलवारें ले जाने के आरोप में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।