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राम मंदिर दान चोरी की रिपोर्ट करने वाले पत्रकार अभिषेक उपाध्याय को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक?

अयोध्या में राम मंदिर के दान में कथित चोरी से जुड़ी रिपोर्ट करने वाले पत्रकार अभिषेक उपाध्याय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उनके खिलाफ दर्ज रोड रेज के मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया है। पत्रकार की ओर से गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था।

अभिषेक उपाध्याय ने अयोध्या में राम मंदिर के दान में कथित चोरी से संबंधित खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद उनके खिलाफ रोड रेज से जुड़ा मामला दर्ज किया गया। मामले में गिरफ्तारी की आशंका के बीच पत्रकार ने सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अभिषेक उपाध्याय को फिलहाल गिरफ्तारी से सुरक्षा देने का आदेश दिया। अदालत का यह आदेश उनके लिए तत्काल राहत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी और अदालत आगे संबंधित पक्षों की दलीलों पर विचार करेगी।

पत्रकार के खिलाफ दर्ज रोड रेज मामले और उनकी राम मंदिर दान से जुड़ी रिपोर्ट के बीच संबंध को लेकर भी चर्चा हो रही है। अभिषेक उपाध्याय की ओर से अदालत में गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की गई थी, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने उन्हें अंतरिम संरक्षण दिया।

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब पत्रकारों की ओर से रिपोर्टिंग के बाद उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को लेकर पत्रकारिता की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी पर बहस होती रही है। सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा आदेश इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हालांकि, अदालत ने फिलहाल केवल गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया है। मामले में लगाए गए आरोपों की अंतिम सत्यता पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई निष्कर्ष इस आदेश से नहीं निकाला जाना चाहिए। आगे की सुनवाई में मामले के अन्य पहलुओं पर अदालत का रुख स्पष्ट होगा।

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