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आयुष मलिक को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, अदालत में कहा- अपनी मर्जी से अपनाया इस्लाम

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31 वर्षीय आयुष मलिक को राहत देते हुए शामली पुलिस को उनके निजी फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करने का निर्देश दिया है। अदालत में पेश किए गए आयुष मलिक ने कहा कि उन्होंने अपनी इच्छा से और बिना किसी दबाव के इस्लाम धर्म अपनाया है। उन्होंने अपनी पत्नी चांदनी कुरैशी के साथ रहने की इच्छा भी जाहिर की।

मामला उस समय सामने आया जब आयुष मलिक के मित्र सुल्तान ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल कर उनकी अदालत में पेशी की मांग की। याचिका में आरोप लगाया गया था कि इस्लाम धर्म अपनाने और मुस्लिम महिला चांदनी कुरैशी से शादी करने के बाद आयुष को कथित तौर पर उनके पिता की हिरासत में रखा गया था।

इस मामले में हाईकोर्ट ने 9 सितंबर को सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के अधिकारियों और आयुष के पिता देवराज सिंह मलिक को उन्हें 16 सितंबर को अदालत के सामने पेश करने का निर्देश दिया था। अदालत ने कथित अवैध हिरासत और इसमें राज्य अधिकारियों की संभावित भूमिका से जुड़े आरोपों को गंभीर प्रकृति का बताया था।

याचिका के मुताबिक, आयुष ने धर्म परिवर्तन के बाद चांदनी से अपनी इच्छा से शादी की थी। इसके बाद उनके पिता ने 6 जून 2026 को शामली थाने में चांदनी और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामला उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किए जाने की बात कही गई है। याचिकाकर्ताओं ने प्राथमिकी को झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए आयुष की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन किए जाने का आरोप लगाया था।

बुधवार को अदालत में पेशी के दौरान आयुष ने अपने धर्म परिवर्तन के फैसले की पुष्टि की और कहा कि वह चांदनी कुरैशी के साथ रहना चाहते हैं। इसके बाद अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह दोनों के फैसले और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करे।

अदालत के पहले के आदेश में यह भी कहा गया था कि उसके सामने मौजूद सामग्री प्रथम दृष्टया इस ओर संकेत करती है कि आयुष ने अपनी इच्छा से इस्लाम धर्म अपनाकर चांदनी से शादी की थी। हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट किया था कि इस स्तर पर वह मामले में लगाए गए आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष नहीं दे रही है। मामले की आगे की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में जारी रहेगी।

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