कर्नाटक हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के पूर्व मामलों के लिए एक विशेष अदालत को मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के खिलाफ एक पुराने मामले को फिर से बहाल करने का निर्देश दिया है जिसे जुलाई 2016 में एक सत्र अदालत ने हटा दिया था।
मामला 2008-2012 में की गई भूमि के आवंटन में भ्रष्टाचार से जुड़ा है जब कर्नाटक में भाजपा पहली बार सत्ता में थी।
भ्रष्टाचार के इस मामले में पूर्व उद्योग मंत्री कट्टा सुब्रमण्य नायडू का नाम भी शामिल है। हाई कोर्ट ने कहा कि सत्र अदालत ने 2016 में इस मामले को खत्म कर दिया था, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर मामले में नामित नौ अन्य लोगों के भी आरोपी है।
पुराने मामले को बहाल करने की याचिका 2016 में आलम पाशा द्वारा दायर की गई थी और हाई कोर्ट ने इस वर्ष 17 मार्च को फिर से केश चलाने के लिए अपना आदेश पारित कर दिया था
हाईकोर्ट के इस निर्णय से बीएस येदियुरप्पा के साथ साथ बीजेपी की भी मुश्किले बढ़ती नज़र आ रही है।