राजधानी दिल्ली में मीट व्यापारी की बेरहमी से पिटाई और उसके मुंह पर पेशाब करने वाले पांच पुलिसकर्मियों की ज़मानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी हैं।
कोर्ट का कहना हैं कि, यह गंभीर मामला हैं जिन लोगों पर न्याय करने की जिम्मेदारी हैं अगर वहीं लोग ऐसा करेंगे तो उनपर रहम करने की कोई गुंजाईश नहीं बचती।
आपको बता दें कि, लगभग डेढ़ महीने पहले मीट व्यापारी नवाब और सोहैब गाजीपुर मंडी से मीट लेकर आ रहे थे, आनंद विहार की रेड लाईट पर इनकी गाड़ी पर पीछे से स्कुटी सवार लोगों ने टक्कर मारकर गाड़ी रुकवाई।
इसी बीच पीछे से पुलिस की गाड़ी भी पहुंच गई, पुलिसकर्मी इन दोनों को थाने ले जाने के बहाने एक अनजान जगह ले गए, जहां इनकी बेहरमी से पिटाई की गईं तथा मुंह पर पेशाब भी किया गया था।
जब इन लोगों की हालत ज्यादा बिगड़ी तो पुलिसवालों ने इन दोनों के परिजनों को सौंप दिया. जिसके बाद घायलों की तहरीक पर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज कराई गईं।
पीड़ितों का केस लड़ रहे एडवोकेट जफरुद्दीन बाबर का कहना हैं कि, इस मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाते हुए पांचों आरोपी सोमपाल, संदीप, अमित कुमार, चंद्रभान और अमित की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी हैं।