दिल्ली दंगों के दौरान मुसलमानों की दुकानों में तोड़फोड़, लूटपाट और आग लगाने के मामले में कोर्ट ने 5 लोगों पर आरोप तय कर दिए हैं।
कड़कड़डूमा कोर्ट ने मनीष, राहुल, भरत, पिंटू और गोपाल पर आरोप तय किए हैं. इन लोगों पर दंगों के दौरान लूटपाट और आगजनी के मामले दर्ज़ हैं।
मुख्य महानगर दंडाधिकारी शिरीष अग्रवाल ने कहा कि प्रथम दृष्टया में आरोपियों पर दंगा करने, गैर कानूनी समूह में शामिल होने, सरकारी आदेश का उल्लंघन करने, चोरी करने, चोरी का सामन छिपाने, आग लगाने समेत अन्य आरोप बनते हैं।
आरोपपत्र के अनुसार, 25 फरवरी 2020 को दंगाइयों ने युसुफ सैफी की कबाड़ की दुकान और मोहम्मद शाहिद के गोदाम में तोड़फोड़ करते हुए जमकर लूटपाट की तथा उसमें आग लगा दी थीं।
पुलिस ने इन दोनों की शिक़ायत पर मामला दर्ज किया था, खबरों के मुताबिक, चोरी का सामान भी आरोपियों के पास से बरामद हुआ था।