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दिल्ली हिंसा: कड़कड़डूमा कोर्ट से अतहर खान को मिली जमानत, UAPA के तहत अभी जेल में रहेंगे

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में शांतिपूर्ण चल रहें प्रदर्शन को भड़काकर दिल्ली में दंगे कराएं गए, जिनके नाम पर बेकसूर मुसलामानों को गिरफ्तार किया गया।

दिल्ली दंगों के नाम पर गिरफ्तार मुस्लिम युवाओं को अब जमानत मिलने लगी है। तथा धीरे-धीरे सभी बेकसूर साबित होते हुए नज़र आ रहें हैं।

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों में गिरफ्तार अतहर खान को एक मामले में ज़मानत दे दी हैं. एडिशनल सेशन जज विनोद यादव ने जमानत का आदेश दिया हैं।

एडिशनल सेशन जज विनोद यादव ने अतहर खान को दयालपुर थाने में दर्ज़ एफआईआर नंबर 59 में ज़मानत दी हैं।

अतहर खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 353, 332, 333, 323, 109, 144, 147, 148, 149, 153ए, 188, 336, 427, 307, 308, 201, 120 बी, 34 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी की धारा तीन और चार के तहत FIR दर्ज की गई है।

आपको बता दे कि जमानत मिलने के बाद भी अतहर खान अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उनके ऊपर यूएपीए के तहत भी केस दर्ज हैं जिसमें उनको अभी ज़मानत नहीं मिली हैं।

शरजील इमाम के भाई मुज्जमिल इमाम ने जानकारी देते हुए कहा हैं कि “अतहर खान को कड़कड़डूमा कोर्ट ने एफआईआर नंबर 60/2020 नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगा मामले में जमानत दे दी है।”

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