नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए राजधानी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक हिंसा के आरोप में जेल में बंद 6 मुस्लिम नौजवानों को जमानत मिल गई।
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए 6 मुस्लिम नौजवान मोहम्मद ताहिर, शाहरुख, मोहम्मद फैजल, मोहम्मद शोएब, राशिद और परवेज़ को ज़मानत दे दी हैं।
आरोप हैं कि दिल्ली हिंसा के दौरान गोकुलपुरी में एक भीड़ ने दिलबर नेगी की हत्या कर दी थीं. जिसमें पुलिस ने इन सभी मुस्लिम नौजवानों को आरोपी बनाया था।
सभी मुस्लिम नौजवानों पर IPC की धारा 147, 148, 149, 302, 201, 436 और 427 के तहत मुकदमा दर्ज हैं।
पत्रकार अखलाद खान के अनुसार “दिल्ली हाई कोर्ट ने गोकुलपुरी दिल्ली दंगों के मामले में मोहम्मद ताहिर, शाहरुख, मोहम्मद फैजल, मोहम्मद शोएब, राशिद और परवेज को जमानत दी. एक भीड़ द्वारा 22 वर्षीय लड़के दिलबर नेगी की हत्या का आरोप लगाते हुए IPC की धारा 147, 148, 149, 302, 201, 436 और 427 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।”
#Delhi HC grants bail to Mohd Tahir, Shahrukh, Mohd Faizal, Mohd Shoaib, Rashid and Parvez in a #DelhiRiots case of FIR 39/2020 PS #Gokulpuri. The FIR was registered under Sec 147, 148, 149, 302, 201, 436 and 427 of IPC alleging Murder of a 22 year old boy Dilbar Negi by a Mob +
— Akhlad khan (@BawaNaaved) January 18, 2022
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने मोहम्मद ताहिर के इस मामले में तर्क दिया, कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में उन्हें सुरक्षित रखने के बाद आदेश सुनाया. इससे पहले इस मामले में 12 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था. जांच के बाद 4 जून 2020 को चार्जशीट दाखिल की गई थीं।