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राष्ट्रीय सुरक्षा के बहाने गुजरात सरकार खुलेआम कर रही सांप्रदायिक प्रोफ़ाइलिंग: शबनम हाशमी

आज सुबह-सुबह, 2:15 बजे, साहल कुरैशी ने मुझे अहमदाबाद से एक बेहद चौंकाने वाला दस्तावेज़ भेजा। 3:15 बजे तक, मैंने उसका अनुवाद पूरा कर लिया (बेशक AI की मदद से) और तुरंत इसे बड़े मीडिया हाउस और राजनीतिक नेताओं को भेज दिया।

मैं इसे सार्वजनिक कर रहा हूँ क्योंकि राजनीतिक दलों और मीडिया पर कार्रवाई करने के लिए भारी और लगातार दबाव होना चाहिए। यह समय चुप रहने या हल्के-फुल्के बयान देने का नहीं है। मेरी मांग है कि राजनीतिक दल इसे पूरी गंभीरता और तत्परता के साथ लें। विपक्ष और नागरिक समाज इस मामले पर चुप नहीं बैठ सकते।

यह दस्तावेज़ गुजरात पुलिस के स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा जारी एक आधिकारिक ‘स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर’ (SOP) और “रोडमैप” है (तारीख 1 जून, 2026), जो राज्य-व्यापी ‘एंटी-रैडिकलाइज़ेशन सेल’ (ARC) के लिए बनाया गया है।

बिल्कुल साफ बात है: “राष्ट्रीय सुरक्षा” के झूठे बहाने से, गुजरात सरकार खुलेआम सांप्रदायिक प्रोफ़ाइलिंग को संस्थागत रूप दे रही है और आम धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को आपराधिक ठहराने के लिए सरकारी तंत्र का हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। यह संविधान पर सीधा और खतरनाक हमला है।

इस सरकारी SOP के सबसे चिंताजनक पहलू:

खुलेआम सांप्रदायिक प्रोफ़ाइलिंग: SOP में साफ़ तौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है। “स्टेप 2 (पहचान)” के तहत, इसमें पूरी तरह से सामान्य धार्मिक रीति-रिवाजों और व्यक्तिगत पसंद—जैसे दाढ़ी रखना, नकाब पहनना, आम अरबी वाक्यांशों का इस्तेमाल करना, या इतिक़ाफ़ (रमज़ान के दौरान मस्जिद में एकांतवास) करना—को “कट्टरपंथी व्यक्ति” की पहचान करने के लिए मुख्य व्यवहारिक संकेतकों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

रोज़मर्रा की पसंद को अपराध बनाना: दस्तावेज़ पुलिस अधिकारियों को उन लोगों पर नज़र रखने का निर्देश देता है जो “इस्लामिक कर्तव्य” का हवाला देकर पढ़ाई या नौकरी छोड़ देते हैं, या जो मुसलमानों को प्रभावित करने वाली वैश्विक घटनाओं पर तीखी असहमति जताते हैं। असहमति और व्यक्तिगत जीवनशैली की पसंद को सरकारी अपराध माना जा रहा है।

बड़े पैमाने पर सरकारी निगरानी: SOP में लक्षित व्यक्तियों के बारे में विस्तृत “डोजियर” (फाइलें) बनाने, उनके डिजिटल फुटप्रिंट (सिग्नल या VPN जैसे सामान्य एन्क्रिप्टेड ऐप के इस्तेमाल सहित) को ट्रैक करने, वित्तीय लेन-देन की निगरानी करने और मदरसों में पढ़ाने वाले हर मौलाना की मैपिंग करने का आदेश दिया गया है।

कठोर कानूनों का हथियार के तौर पर इस्तेमाल: इस सेल को स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (SOG) और जेल प्रशासन के साथ मिलकर कड़ी निगरानी रखने और नागरिकों पर UA(P)A और भारतीय न्याय संहिता (BNS) जैसे कठोर कानून लगाने के लिए साफ़ तौर पर मामले तैयार करने का आदेश दिया गया है। गुजरात सरकार की इस संस्थागत कट्टरता को बिना चुनौती के नहीं छोड़ा जा सकता।

कानूनी विशेषज्ञों को तुरंत इस SOP को देखना चाहिए क्योंकि यह मौलिक संवैधानिक अधिकारों—खासकर अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता), अनुच्छेद 21 (निजता), और अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता)—का खुला उल्लंघन है। हमें इसे अदालत में ले जाना होगा।

(यह लेखक सोशल एक्टिविस्ट शबनम हाशमी की फेसबुक पोस्ट से उठाया गया है)

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