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हिंदू पक्षकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा ज़ोरदार झटका, अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद की कार्बन डेटिंग पर लगाई रोक

ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट से ज़ोरदार झटका लगा हैं, अदालत ने हाईकोर्ट के फ़ैसले को रद्द करते हुए कार्बन डेटिंग पर रोक लगा दी हैं।

इलाहबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को बनारस स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में मिले फव्वारे की कार्बन डेटिंग (वैज्ञानिक परीक्षण) करने का आदेश दिया था. जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी हैं।

आपको बता दें कि, ज्ञानवापी मस्जिद में मिले फव्वारे को हिंदू पक्ष ने काशी विश्वनाथ मंदिर का मूल शिवलिंग बताया था. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जगह को सील करने का आदेश देते हुए फव्वारे को सुरक्षित रखने के लिए कहा था।

हिंदू पक्ष ने वाराणसी की जिला अदालत में इस फव्वारे की वैज्ञानिक जांच कराने की मांग की थीं जिसको जिला जज ने यह कहते हुए मना कर दिया कि ऐसा करने से रचना को नुकसान पहुंच सकता है और यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ होगा।

हालांकि इलाहबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की अपील को स्वीकार करते हुए फव्वारे के वैज्ञानिक परीक्षण का आदेश दे दिया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया।

इलाहबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. जहां चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने वैज्ञानिक जांच के आदेश पर रोक लगा दी हैं।

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