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ओडिसा: हनुमान जयंती के मौके पर मुसलमानों की दुकानों में तोड़फोड़ और आपत्तिजनक नारे लगाने वाले व्यक्ति की जमानत हाईकोर्ट ने रद्द की

उड़ीसा में हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान मुसलमानों की दूकानों में तोड़फोड़ करने और मुस्लिम विरोधी नारे लगाने वाले व्यक्ति की ज़मानत याचिका को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया हैं।

बीती 14 अप्रैल को संबलपुर शहर के न्यू अलीशान शू सेंटर में हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान तोड़फोड़ करने के आरोप में कुछ व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

आरोप हैं कि, लगभग 50 लोगों की भीड़ ने जुलूस का फायदा उठाकर शू सेंटर पर हमला किया और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ नारे लगाए. जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हैं।

आरोपियों ने बदले की भावना से मुस्लिम समुदाय की दुकानों और घरों पर हमला करने की साजिश रची थी. जिसके कारण बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो गई तथा संबलपुर शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा।

आरोपी ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया हैं, उसका कहना हैं कि, मुस्लिम विरोधी घटना में मेरी कोई भूमिका नहीं थीं मुझे फंसाया गया हैं।

उड़ीसा हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने आईपी की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि, अग्रिम जमानत देने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता हैं, स्थिती अभी पूरी तरह से सामान्य भी नहीं है. इसलिए अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की जाती हैं।

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