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सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो की याचिका खारिज की, CJI डी वाई चंद्रचूड़ बोले- बार-बार एक ही बात का जिक्र न करें, ये बहुत इरिटेटिंग है

गुजरात दंगों में अपना सबकुछ गवां चुकी बिल्किस बानो की याचिका अब देश के उच्चतम न्यायालय से भी ख़ारिज होने लगीं हैं, या यू कहे की सुप्रीम कोर्ट भी अब बिल्किस बानो के मामले को टाल रहा हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में 11 दोषियों को मिली रिहाई को चुनौती देने वाली बिलकिस बानो की याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग वाली याचिकाओं पर विचार करने से मना कर दिया है।

बिलकिस बानो की वकील शोभा गुप्ता बार-बार दूसरी बेंच गठित करने की मांग करती रहीं लेकीन मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि, बार-बार एक ही बात का जिक्र न करें, ये बहुत इरिटेटिंग लगता हैं।

बार एंड बेंच के मुताबिक, 2002 के सामूहिक बलात्कार मामले में सभी 11 दोषियों को दी गई छूट के खिलाफ बिलकिस बानो की रिट याचिका CJI डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली बेंच के समक्ष पेश की गई. जिसपर CJI ने कहा, रिट लिस्ट होगी. एक ही बात का बार-बार जिक्र न करें, बहुत परेशान करने वाला।

एडवोकेट शोभा गुप्ता ने कहा, रिट को कल सूचीबद्ध किया गया था लेकिन इसे लिया नहीं गया. इसके जवाब में सीजेआई ने कहा, तो क्या? बार-बार इस बात का ज़िक्र न करें. इसे सूचीबद्ध किया जाएगा।

आपको बता दें कि, सीजेआई द्वारा पहले गठित बेंच से न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने खुद को अलग कर लिया हैं. इसके साथ ही न्यायमूर्ति रस्तोगी की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया कि इस मामले की सुनवाई के लिए उस पीठ के सामने सूचीबद्ध किया जाए, जिसमें हम में से कोई सदस्य न हो।

जिसके कारण बिल्किस बानो ने CJI से जल्द से जल्द नई बेंच गठित करने की मांग की थीं जिसको सीजेआई द्वारा ख़ारिज कर दिया गया हैं।

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