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शहरों के नाम बदलने से संबंधित BJP नेता की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई, कहा- अब समाज को बांटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता अश्विनी उपाध्याय की शहरों और कस्बों के पुराने नामों को बदलने के लिए ‘रिनेमिंग कमीशन’ बनाए जाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं।

कोर्ट ने कहा कि, देश अतीत का कैदी बन कर नहीं रह सकता. भारत सभी का है, देश को आगे ले जाने के लिए विचार किया जाना चाहिए न कि पीछे ले जाने के लिए।

याचिकाकर्ता ने अकबर रोड, लोदी रोड, हुमायूं रोड, चेम्सफोर्ड रोड, हेली रोड जैसे नामों को बदलने की ज़रूरत बताई थी. जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप अकबर रोड का नाम बदलने की मांग कर रहें हैं जबकि इतिहास बताता हैं कि अकबर ने सबको साथ लाने की कोशिश की थीं।

मामले की सुनवाई कर रहें जस्टिस के एम जोसेफ और बी वी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि, क्या आप समय को पीछे ले जाना चाहते हैं? इससे आप क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या देश में समस्याओं की कमी है? उन्हें छोड़ कर गृह मंत्रालय अब सिर्फ़ नाम ढूंढना शुरू करे?

जस्टिस जोसेफ ने कहा कि, आप सिर्फ मुद्दा गर्म रखना चाहते हैं. धर्मनिरपेक्ष संस्थाओं से ऐसा कुछ करवाना चाहते हैं जो धर्मनिरपेक्ष नहीं है

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