हरियाणा में धर्म परिवर्तन बिल पेश होते ही सदन में जमकर हंगामा हुआ तथा कांग्रेसी विधायक ने इस बिल को गैर जरूरी बताते इसकी कॉपी फाड़ दी।
हरियाणा की भाजपा सरकार बजट सत्र के दौरान ही इस बिल को पास करने पर अड़ी हुई हैं तथा विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा हैं।
बिल के अनुसार हरियाणा में जबरन धर्म परिवर्तन करना अब अपराध की श्रेणी में आएगा. ऐसा करने पर 10 साल तक की सजा एवं 4 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना हैं कि, यह विधेयक किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्ज़ी से धर्म परिवर्तन करने पर रोक नहीं लगाता हैं. लेकिन अगर किसी को धर्म परिवर्तन करना हैं तो उसे जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन करना होगा. तथा मजिस्ट्रेट जांच करके बताएगा कि धर्म परिवर्तन का मामला कानून का उल्लंघन है या नहीं।
कांग्रेसी विधायक रघुबीर कादियान ने इस विधेयक को समाज को बांटने वाला बताते हुए इसकी कॉपी फाड़ दी. जिसके बाद उनको बजट सत्र की सभी बैठकों से निलंबित कर दिया गया।