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मुंबई: पुलिस हिरासत में मुस्लिम युगक की मौत, हाईकोर्ट ने 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ़ हत्या के आरोप तय करने का निर्देश दिया

पुलिस हिरासत में मुस्लिम युवक की मौत के बहुचर्चित मामले में बंबई हाईकोर्ट ने तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ़ हत्या के आरोप तय करने के निर्देश दिए हैं।

यह घटना 2009 की हैं घाटकोपर पुलिस थाने में 22 वर्षीय अल्ताफ कादिर शेख की पुलिस हिरासत में मौत हो गईं थीं, अल्ताफ को 11 सितंबर 2009 को एक संदिग्ध के रूप में हिरासत में लिया था जिसके कुछ घंटे बाद थाने में उसकी मौत हो गई थी।

इस मामले से संबंधित एक याचिका को हाईकोर्ट ने सोमवार को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत तीन आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का आरोप तय किया जाए।

इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर के मुताबिक़, अदालत ने तीनों आरोपी पुलिसकर्मियों को 24 अप्रैल तक ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा हैं।

कोर्ट ने इस मुकदमे को एक साल के भीतर पूरा करने का भी निर्देश दिया हैं, इस मामले में तत्कालीन पुलिस उप-निरीक्षक संजय खेडेकर, हेड कांस्टेबल रघुनाथ कोलेकर और सयाजी थोंब्रे को आरोपी बनाया गया हैं।

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