बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मिली जमानत के ऑर्डर में हाईकोर्ट ने माना हैं कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) के पास सबूत नहीं हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बेल का ऑर्डर सार्वजनिक होने पर पता चला हैं कि आर्यन खान के पास ड्रग्स नहीं थीं।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया हैं. जिससे पता चले कि आर्यन खान और अन्य आरोपियों ने मिलकर कोई साज़िश रची हो।
हाईकोर्ट के 14 पन्नों वाले आदेश में कोर्ट ने कहा हैं कि “ऐसा कोई भी सकारात्मक साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं है जिससे कि आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जा सके।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा हैं कि आर्यन खान के पास से कोई भी आपत्तिजनक पदार्थ (ड्रग्स) नहीं मिला है. न्यायमूर्ति सांब्रे के अनुसार आर्यन खान पर सिर्फ इसलिए आरोप लगाना गलत हैं कि उस वक्त वह क्रूज पर यात्रा कर रहे थे।
सोशल एक्टिविस्ट शाहनवाज अंसारी ने एक अख़बार की कटिंग शेयर करते हुए ट्विट किया हैं कि “ख़बर ये है कि, बीजेपी की प्राइवेट लिमिटेड जांच एजेंसी ‘NCB’ आर्यन ख़ान का कोई जुर्म साबित ना कर सकी. बल्कि ‘NCB’ ने साज़िश रची थी आर्यन ख़ान के ख़िलाफ़. लेकिन गोदी अख़बार की इस हेडलाइन का मतलब यह है कि- ‘आर्यन के ख़िलाफ़ कोई साज़िश नहीं रची गई।
ख़बर ये है कि…
बीजेपी की प्राइवेट लिमिटेड जांच एजेंसी 'NCB' आर्यन ख़ान का कोई जुर्म साबित ना कर सकी। बल्कि 'NCB' ने साज़िश रचा था आर्यन ख़ान के ख़िलाफ़..लेकिन गोदी इख़बार की इस हेडलाइन का मतलब यह है कि- 'आर्यन के ख़िलाफ़ कोई साज़िश नहीं रची गई'#AryanKhan pic.twitter.com/JOxaL9Eiug
— Shahnawaz Ansari (@shanu_sab) November 21, 2021